वन पंचायत नियमावली में किए गए संशोधन के बाद अब प्रत्येक वन पंचायत 9 सदस्यीय होगी। इसमें एक सदस्य ग्राम प्रधान द्वारा और एक सदस्य जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामित किया जायेगा.
धामी कैबिनेट ने दी ‘वन पंचायत संशोधन नियमावली’ को मंजूरी धामी सरकार जिंदाबाद :वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलम्बी बनाने के लिए ब्रिटिश काल के... Read More